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डीएम वार रूम गौतम बुद्ध नगर से/ गौतम बुध नगर 15 जून 2020/ उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी गौतम बुध नगर सुहास एल.वाई. के निर्देशों के अनुपालन में जिला मनोरंजन कर! अधिकारी / वाणिज्य कर अधिकारी गौतम बुध नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा संचालित लंबित ब्याज / अर्थदंड की माफी योजना को 30 अक्टूबर 2020 तक की अवधि के लिए प्रभावी कर दिया गया है।

डीएम वार रूम गौतम बुद्ध नगर से/

गौतम बुध नगर 15 जून 2020/

उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी गौतम बुध नगर सुहास एल.वाई. के निर्देशों के अनुपालन में जिला मनोरंजन कर! अधिकारी / वाणिज्य कर अधिकारी गौतम बुध नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा संचालित लंबित ब्याज / अर्थदंड की माफी योजना को 30 अक्टूबर 2020 तक की अवधि के लिए प्रभावी कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश कर अधिनियम 2007 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008(VAT) एवं उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली 1997 में दिनांक 31 मार्च 2019 तक निर्धारित समस्त आदेशों से सर्जित मांग पर लंबित ब्याज / अर्थदंड माफी योजना निम्न शर्तों / प्रावधानों के अधीन लागू की गई है! ऐसे व्यापारी जो उक्त योजना में आते हैं वे उसका लाभ प्राप्त करें !राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुध नगर!

उक्त के संबंध में विस्तृत शर्तें/ प्रावधान प्रेस विज्ञप्ति में देखें!

डीपी सिंह चौहान ( सम्पादक ) खोज जारी है. न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट!

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