#बाबूगढ़- थाना:- हॉरर किलिंगः युवती के तीनों सगे भाई और मां समेत पांचों आरोपी आजीवन जेल में ही रहेंगे, सात साल में कोर्ट ने सुनाया फैसला#
#बाबूगढ़- थाना:- हॉरर किलिंगः युवती के तीनों सगे भाई और मां समेत पांचों आरोपी आजीवन जेल में ही रहेंगे, सात साल में कोर्ट ने सुनाया फैसला#
#बाबूगढ़- थाना:- इलाके के अंतर्गत गांव कुचेसर चौपला में हारर किलिंग के 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि, छठे आरोपी का मामला जुवाइनिल कोर्ट में चल रहा है#
#विशेष लोक अभियोजक, एससी एसटी विनीता त्यागी ने बताया कि कुचेसर चौपला निवासी सोनू का पड़ोस में ही रहने वाली युवती दानिश्ता से प्रेम प्रसंग था। जिसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। लेकिन गांव में पंचायत हुई। जिसमें दोनों के अलग-अलग रहने पर सहमति बनी#
#29 नवंबर 2014 को सोनू परचून की दुकान पर बैठा था। तभी युवती के तीन भाई तालिब, आसिफ, व एक नाबालिग आरोपी, मां नूरजहां, पड़ोसी अमीरूद्दीन उर्फ अमीरू, जफरूद्दीन उर्फ जफरू ने एक साथ मिलकर छूरे से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी#
#साथ ही घर जाकर दानिश्ता की भी हत्या कर दी। जिसके बाद पीड़ित पिता सत्यवान ने मामले में छह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। तभी से ही नाबालिग आरोपी का मामला जुवाइनिल कोर्ट में विचारधीन है। जबकि, पांचों आरोपियों का मामला अपर सत्र न्यायधीश विशेष न्यायधीश एससी एसटी एक्ट की कोर्ट में चल रहा है#
#सोमवार को अपर सत्र न्यायधीश, विशेष न्यायधीश, एससी एसटी एक्ट उमाकांत जिंदल ने सजा सुनाई। अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी माना। जिस पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा व 70-70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है#
#पंचायत ने शादी के बाद कर दिया था अलग*
दोनों ने अलग अलग वर्ग से होने के कारण कोर्ट मैरिज कर ली थी। मामला पंचायत में पहुंचा तो पंचायत ने दोनों को अलग-अलग रहने का फरमान सुना दिया था। परंतु लड़की पक्ष ने प्रतिशोध के चलते दिन में पहले सोनू की दुकान पर बैठे हुए काटकर हत्या की और बाद में घर पर पहुंच अपनी लड़की को काट डाला था#
#इस तरह दिन में हत्या का मामला पहला था, हत्याकांड से पूरा जनपद सहम गया था। एक साथ हमला बोलकर लोगों के सामने ही मौत के घाट उतार दिया था#
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