#हरदोई:- जनपद के 4180 कृषकों को रू० 24296375/-क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की गई#
#हरदोई:- जनपद के 4180 कृषकों को रू० 24296375/-क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की गई#
#हरदोई:- जनपद के 4180 कृषकों को रू० 24296375/-क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की गई#
#सर्वाधिक बीमा करने वाले बैंक प्रबंधक को प्रशस्तिपत्र देकर किया गया सम्मानित#
#हरदोई : शुक्रवार को आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के क्रम में जनपद में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल बीमा सप्ताह में खरीफ-2021 मौसम में सर्वाधिक क्षतिपूर्ति पाने वाले बीमित कृषकों एवं सर्वाधिक बीमा करने वाले बैंक शाखा प्रबन्धक को जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित कृषकों में श्यामाकान्त विकास खण्ड हरपालपुर, श्रीमती गोदावरी विकास खण्ड हरपालपुर, परशुराम विकास खण्ड हरपालपुर, मुकुट बिहारी दीक्षित विकास खण्ड हरपालपुर, बालस्टर पाल विकास खण्ड हरपालपुर, जिन्हें क्रमश रू० 197600/- रू० 166330/-, रू० 151626/-, रू० 104389/-, रू० 103723/-, की फसल क्षतिपूर्ति की धनराशि उनके बैंक खाते में प्रदान की गई। जनपद में खरीफ-2021 मौसम में रू० 35660/- कृषकों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया। जिसके सापेक्ष में 4180 कृषकों को रू० 24296375/- क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की गई।
जिलाधिकारी द्वारा फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार के लिए वाहन समस्त विकास खण्डों में भ्रमण करेगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राना, उप कृषि निदेशक डा० नन्द किशोर, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार, सर्वाधिक बीमा करने वाले बैंक में बैंक ऑफ इंडिया अरवल पश्चिम के शाखा प्रबन्धक आदित्य प्रकाश एवं आर्यावर्त बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के कार्मिक शैलेश कुमार, नितिश पाण्डेय, जिला समन्वयक यूनीवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी एवं धनीराम राय उपस्थित रहें#
#इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा बीमा कम्पनी को निर्देशित किया गया कि खरीफ-2022 मौसम में अधिक से अधिक कृषकों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जाये एवं क्षतिपूर्ति के समय कृषकों को फसल बीमा का लाभ दिलाया जाये एवं जिलाधिकारी द्वारा जनपद के सभी ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों से अपील की गई कि वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अपनी फसल का बीमा कराये जिससे कि प्राकृतिक आपदा द्वारा हुई क्षति का योजना के माध्यम से क्षतिपूर्ति का लाभ ले सके#
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