#हरदोई:- न्यायालय को गुमराह करने एवं समय नष्ट करने के उपरांत सहर कोतवाल संजय कुमार पाण्डेय के विरूद्ध धारा 29 पुलिस एक्ट के अंतर्गत परिवाद दर्ज हो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदोई ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश#
#हरदोई:- न्यायालय को गुमराह करने एवं समय नष्ट करने के उपरांत सहर कोतवाल संजय कुमार पाण्डेय के विरूद्ध धारा 29 पुलिस एक्ट के अंतर्गत परिवाद दर्ज हो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदोई ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश#
हरदोई: न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को बहुमूल्य गुमराह करके न्यायालय का समय नष्ट करने की बल्कि आवेदिका/ पीड़िता का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न करने की कोटि में आता है। चालानी रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 05.07.2019 को ही उक्त चालानी रिपोर्ट जे०डी० कार्यालय के माध्यम से ए०आर०टी०ओ० आफिस में उपलब्ध करायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर श्री संजय कुमार पाण्डेय द्वारा बार- बार न्यायालय में झूठी आख्या देना कि उक्त चालानी न्यायालय में ही प्राप्त करायी गयी है, अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं पदीय कर्तव्यों व निष्ठा के प्रति उदासीनता का परिचायक है। प्रश्नगत वाहन विगत तीन वर्ष से थाना परिसर में निरूद्ध है, जिसके कारण उसके वैल्यू में हास हो रहा है। इसलिये प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर हरदोई यह भी स्पष्ट करें क्यों न उक्त क्षति की भरपाई उनके वेतन से कराई जाये। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर हरदोई श्री संजय कुमार पाण्डेय का उपरोक्त कृत्य पुलिस एक्ट की धारा 29 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया दण्डनीय अपराध की कोटि में आता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये कोई आदेश पारित करने से पूर्व सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर श्री संजय कुमार पाण्डेय का पक्ष लिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।आदेश: प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर जिला हरदोई श्री संजय कुमार पाण्डेय के विरूद्ध धारा 29 पुलिस एक्ट के अंतर्गत परिवाद दर्ज हो।प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर श्री संजय कुमार पाण्डेय को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 09.12.2022 को पेश हो#
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