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#रायबरेली:- बलात्कारी पिता को एक साल बाद रायबरेली कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास, रायबरेली पुलिस बेहतर पैरवी से अभियुक्त को आजीवन कारावास, सजा के साथ 28 हजार का अर्थदण्ड#


#रायबरेली:- बलात्कारी पिता को एक साल बाद रायबरेली कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास, रायबरेली पुलिस बेहतर पैरवी से अभियुक्त को आजीवन कारावास, सजा के साथ 28 हजार का अर्थदण्ड#

#रायबरेली: जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी से जहां जनपद के अपराधियों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जा रही है वही एक अपराधी को कोर्ट ने आजीवन कारावास सहित ₹ 28000 का अर्थदंड लगाया है। बताया जाता है यह आरोपी पिता ने बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था, जिसमे सलोन थाना में एक साल पहले सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। आज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में एडीजे अमित कुमार यादव ने यह फैसला सुनाया है। ज्ञात हो कि मॉनिटरिंग सेल रायबरेली द्वारा थाना सलोन पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या- 210/2021 धारा-376 (1) 323/ 506 भा0 द0 वि0 में अभियुक्त छत्रपाल कुर्मी पुत्र देवतादीन निवासी पूरे ठाकुरदीन मजरे दरसवां थाना सलोन रायबरेली को प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध पाये जाने पर दिनांक 16 जनवरी 2023 को माननीय न्यायालय एएसजे/ एफटीसी (1) से आजीवन कारावास एवं 28000/ रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से उत्कृष्ट पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री दिनेश बहादुर सिंह, कोर्ट मोहर्रिर ज्ञाना देवी, पैरोकार आरक्षी राजकुमार व आरक्षी प्रेम सिंह का सराहनीय योगदान रहा है#

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