#रिपोर्टर: एसके सोनी- रायबरेली: एक जनपद स्तरीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन आगामी सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित, उद्यमी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रतिभाग करने के लिए अधिक संख्या में प्रस्ताव करे प्रस्तुत/ माला श्रीवास्तव#
#रिपोर्टर: एसके सोनी- रायबरेली: एक जनपद स्तरीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन आगामी सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित, उद्यमी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रतिभाग करने के लिए अधिक संख्या में प्रस्ताव करे प्रस्तुत/ माला श्रीवास्तव#
#रिपोर्टर: एसके सोनी- रायबरेली: जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव ने कहा कि एक जनपद स्तरीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन आगामी सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है जिसमें जनपद के औद्योगिक संगठनों/ उद्यमियों/ निर्यातकों एवं भावी उद्यमियों से आह्वान किया है कि वह अधिक से अधिक संख्या में उक्त समिट में प्रतिभाग करते हुए निवेश का प्रस्ताव जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करें जिससे जनपद स्तरीय समिट का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाना सम्भव हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा माह फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए जनपद- रायबरेली में एमएसएमई हेतु कुल 750 करोड़ पूँजी विनियोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें जनपद के समस्त औद्योगिक उद्यमियों, निर्यातकों एवं भावी उद्यमियों को अधिक से अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नवीन एम0 एस0 एम0 ई0 नीति 2022 घोषित की गयी है। एम0 एस0 एम0 ई0 2017 के सापेक्ष इसमें अनेक आकर्षण बिंदु रखे गये हैं नई नीति में रोजगार सृजन मे 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित है। उद्योग स्थापना के लिए भूमि क्रय किये जाने पर 75 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी एवं नई इकाई को 10 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट यथावत रहेगी तथा महिलाओं को 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट दी जायेगी। किसी भी एम० एस० एम० ई० इकाई को नीति के अन्तर्गत दिये जाने वाले कुल वित्तीय लाभों में से एक वर्ष में अदा किये जाने वाले जी० एस० टी० की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है अर्थात नेट जी०एस०टी० से डी-लिंक कर दिया गया है। अब एम० एस० एम० ई० इकाई को प्रदत्त लाभ इकाई द्वारा वर्ष में दिये गये कुल स्टेट जी० एस० टी० से अधिक भी हो सकते हैं। इसीप्रकार प्रथम बार पूंजी उपादान सहायता की व्यवस्था की गयी है। कुल स्थायी पूंजीनिवेश पर अधिकतम 04 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जायेगा। सूक्ष्म श्रेणी की इकाइयों को पाँच वर्ष तक अधिकतम 25 लाख तक का ब्याज उपादान देय होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं को देय ब्याज की सीमा 07 प्रतिशत तक होगी। ऊर्जा एवं जल संरक्षण, भवनों की ग्रीन रेटिंग तथा पर्यावरण प्रबन्धन प्रयोगशाला के लिए भी अनुदान देय होगा। उक्त सभी लाभ नई इकाई की स्थापना के साथ- साथ इकाइयों के विस्तारीकरण तथा विविधीकरण पर भी लागू होगा#

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