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#उरई:- जालौन- मतदाता जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु बीएसए को बनाया गया नोडल अधिकारी, जागरूकता के माध्यम से प्रचार-प्रसार के दिये गये निर्देश#


#उरई:- जालौन- मतदाता जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु बीएसए को बनाया गया नोडल अधिकारी, जागरूकता के माध्यम से प्रचार-प्रसार के दिये गये निर्देश#

#उरई: जालौन- जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) चाँदनी सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ. प्र. के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन- 2022 में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक जालौन स्थान उरई को नोडल अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन स्थान उरई को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। तत्क्रम में नामित नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी द्वारा आयोग के निर्देशानुसार आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन-2022-23 के लिए सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रचार- प्रचार कराये जाने हेतु निम्न कार्यवाहियों की जानी है। उन्होंने बताया कि सभी प्रचार-प्रसार नोडल अधिकारी की देख- रेख में किए जायेंगे। मतदाता जागरूकता एवं सहभागिता से सम्बन्धित स्थानीय स्तर पर लोकल चैनल, मुख्य एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रचार-प्रसार सूचना विभाग के माध्यम से किया जाए।इसके तहत स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं माल आदि में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाए। मतदाता जागरूकता अभियान हेतु नुक्कड़ नाटक आदि की व्यवस्था। महिला मतदाताओं की जागरूकता एवं सहभागिता हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में मतदाता जागरुकता विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं यथा- निबन्ध, स्लोगन, पेंटिंग व विभिन्न खेल-कूद प्रतियोगिताएं एवं मानव श्रंखला आदि की व्यवस्था। मतदाता जागरूकता हेतु विभिन्न शासकीय, अशासकीय विभागों तथा निजी संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। समाज के समस्त वर्गों यथा अधिवक्तागण, व्यापारी, चिकित्सक, शिक्षक, सिविल डिफेंस के सदस्यगण, जन प्रतिनिधि, पत्रकारगण, रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन, गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी आर्गेनाईजेशन को भी इस कार्य हेतु अवगत कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में भयमुक्त एवं निष्पक्ष होकर मतदान कराने हेतु प्रेरित किया जाए।उक्त वर्णित विषयों के अतिरिक्त नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी अधोहस्ताक्षरी से परामर्श कर अपने स्तर से अन्य विषयों को भी शामिल कर सकते हैं। उपर्युक्त सभी कार्यक्रम कोविड- 19 संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों, निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाए। उपर्युक्तानुसार यथा समय कार्यवाही कराने तथा कृत कार्यवाही की सूचना अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यह व्यवस्था जनपद में उपलब्ध संसाधनों से की जाएगी#

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