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#रायबरेली: पुलिस की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने 6 साल बाद अभियुक्त को सुनाया चार वर्ष का कठोर कारावास#


#रायबरेली: पुलिस की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने 6 साल बाद अभियुक्त को सुनाया चार वर्ष का कठोर कारावास#

#कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट पर 6 साल बाद सजा के साथ 12 हजार रूपये लगाया अर्थदण्ड#

रिपोर्टर: एसके सोनी- खोज जारी है.24×7 न्यूज चैनल/ हिन्दी दैनिक समाचार पत्र की खास रिपोर्ट...

#रायबरेली: जनपद में बढ़ रही लगातार अपराधिक घटनाओं पर पुलिस अपनी पैनी नजर बनाते हुए जहां अपराध करने वालों को जेल का रास्ता दिखा रही है वहीं जेल में बंद कैदियों को भी प्रभावी पैरवी के तहत सजा दिलवाने का कार्य कर रही है। जानकारी अनुसार रायबरेली पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए 6 वर्ष बाद दर्ज मुकदमा पर एक आरोपी अभियुक्त को 4 वर्ष का कठोर कारावास सहित कोर्ट ने सजा के साथ अभियुक्त पर 12 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है#

#ज्ञात हो कि मॉनिटरिंग सेल रायबरेली द्वारा थाना डीह पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-195/2016 धारा-354, 452 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधिनियम में प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अखिलेश कुमार शुक्ला पुत्र शुंदरलाल शुक्ला निवासी मेहगवां थाना डीह जनपद रायबरेली को दिनांक 21 फरवरी 2023 को माननीय न्यायालय एएसजे पॉक्सो तृतीय द्वारा 04 वर्ष का कठोर कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक आलोक कुमार त्रिपाठी का योगदान सराहनीय रहा है#

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