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#हरदोई:- विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन#


#हरदोई:- विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन#

#हरदोई: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश माननीय संजीव शुक्ला तथा सचिव/अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप जी के आदेशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति तहसील शाहाबाद, सचिव/तहसीलदार संध्या यादव जी के निर्देशानुसार बच्चों के कानूनी अधिकार व बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय शाहाबाद में किया गया। जिसकी अध्यक्षता नामिका अधिवक्ता आशुतोष त्रिपाठी के द्वारा कि गयी उनके द्वारा बताया गया कि बच्चों के कानूनी अधिकार वो है जो बच्चों को मानव के रूप में गरिमा और सम्मान के साथ जीने, विकसित होने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार बच्चों को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाने या दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार भागीदारी का अधिकार बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने और अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में भाग लेने का अधिकार, बच्चों को अपनी बात कहने और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार, बच्चों को नाम और राष्ट्रीयता सहित अपनी पहचान रखने का अधिकार, बच्चों को किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार सुरक्षित वातावरण का अधिकार, बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का प्रयोग करने की जानकारी दी#

#प्रधानाचार्या सुप्रिया जी के द्वारा बताया गया की बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया एक कानून है इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना गैर कानूनी है यह अधिनियम बाल विवाह के पीड़ितों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है ऐसे विवाहों को बढ़ावा देने या संपन्न करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है। लीगल एड क्लीनिक राघवेंद्र विक्रम सिंह के द्वारा बताया गया की कानूनी प्रावधान यह है बाल विवाह गैर कानूनी है और इस अधिनियम के तहत कानूनी अपराध है बाल विवाह के पीड़ितों को सुरक्षा और सहायता प्रदान की जाती है ऐसे विवादों को बढ़ावा देने या संपन्न करने वालों को सजा दी जाती है तथा 13 सितम्बर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के वारे में जानकारी दी जागरूकता अभियान सरकार और गैर सरकारी संगठन बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि लोगों को इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा सके बाल विवाह से संबंधित मामलों में कानूनी सहायता भी प्रदान की जाती है, बाल विवाह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के लिए हानिकारक है।यह अधिनियम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें एक स्वस्थ और सुरक्षित बचपन प्रदान करने में मदद करता है यह अधिनियम समाज में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है।व भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। और छात्रों को निशुल्क विधिक सहायता हेतु पंपलेट वितरित कर टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी दी शिविर में उपस्थित समस्त स्टाफ गण व छात्रायें उपस्थित रहे#

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