#हरदोई:- सांडी- उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी पर ठोका जुर्माना#
#हरदोई:- सांडी- उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी पर ठोका जुर्माना#
#हरदोई: सांडी- सूचनाएं नही देने पर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी विजय नारायन राजपूत पर 25000 का लगाया जुर्माना#
#हरदोई: सांडी- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदक राहुल निवासी ग्राम पंचायत आदमपुर विकास खण्ड सांडी ने पंचायती राज विभाग से पंचायत में हुए सरकारी धन के व्यय व अन्य जरूरी सूचनाएं मांगी थी। लेकिन आवेदक को 30 दिनों के भीतर मांगी गईं सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। जिस पर आवेदक ने नियमानुशार सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत संबंधित अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील भी की थी। बावजूद इसके सूचनाएं नहीं दी गईं। बिना किसी देरी के आवेदक राहुल कुमार ने राज्य सूचना आयोग में धारा 19(3) के अन्तर्गत द्वीतीय अपील दायर की थी। राज्य सूचना आयोग की प्रक्रिया के अनुशार सूचनाएं प्राप्त करने हेतु आवेदक आयोग की ओर से जारी तारीखों में अपनी उपस्थिति देता रहा। राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अन्तर्गत समय से सूचनाएं नहीं देने पर 25000 का जुर्माना ठोक दिया। साथ ही आयोग ने स्पष्ट करते हुए सख्त लहजे में आवेदक द्वारा चाही गईं सभी सूचनाएं भी देने हेतु निर्देशित किया है#

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