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#हरदोई:- बिलग्राम- तहसील में मानसिक रोग व बौद्धिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कानूनी अधिकार व नशीले पदार्थों के दुरुपयोग व उसके बचाव के विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया#


#हरदोई:- बिलग्राम- तहसील में मानसिक रोग व बौद्धिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कानूनी अधिकार व नशीले पदार्थों के दुरुपयोग व उसके बचाव के विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया#

#दिनांक 13/10/2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई, के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश माननीया रीता कौशिक जी सचिव/अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप जी के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति बिलग्राम सचिव/तहसीलदार श्री यशवंत सिंह बिलग्राम के निर्देश पर तहसील प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती साधना सिंह एवं सामुदायिक स्वस्थ केंद्र के अधीक्षक डॉ राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में मानसिक रोग व बौद्धिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कानूनी अधिकार व नशीले पदार्थों के दुरुपयोग व उसके बचाव के विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम में किया मानसिक एवं बौद्धिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि मानसिक एवं शारीरिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्ति को भी समाज में समान रूप से रहने का अधिकार है यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 39 ए के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में भी निहित है मानसिक रोग या बौद्धिक क्षमताओं से ग्रस्त व्यक्ति केवल विशिष्ट अक्षमताओं के कारण गैर व्यक्ति नहीं बन जाते वह भी समाज के पूर्ण सदस्य हैं उन्हें भी मानव के अधिकार सभी प्राप्त हैं नशीले दवा के दुरुपयोग से मनोरंजन दबाव शराब तंबाकू जैसे पदार्थों का अनुचित या अत्यधिक प्रयोग से समाज से घृणा के पात्र बन जाते हैं नशा के खिलाफ हमें एकजुट होकर आवाज उठाना चाहिए शिविर में लीगल एड क्लीनिक प्रमोद कुमार के द्वारा जानकारी दी गई कि मानसिक रोग व बौद्धिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों में गरिमा के साथ जीने, समुदाय में रहने, बिना किसी भेदभाव के समान अवसर, मुफ़्त कानूनी सहायता और उचित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। मानसिक रोग या बौद्धिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्ति भी समाज के पूर्ण सदस्य हैं और उन्हें वे सभी मानवीय अधिकार प्राप्त हैं और नशीली दवाओं का दुरुपयोग, मनोरंजक दवाओं, शराब और तंबाकू जैसे पदार्थों का अनुचित या अत्यधिक उपयोग है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। इसका आकलन अक्सर विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे नैदानिक नमूने, मृत्यु-परीक्षा विष विज्ञान, और अवैध पदार्थों की ज़ब्ती के आँकड़े है मानसिक रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रकार की दवाओ का उपयोग किया जाता है जैसे अवसाद के लिए एंटी डिप्रेसन तथा योग और ध्यान ये मानसिक शांत प्रदान करने और तनाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चलाई जा रही नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी प्रदान की गई । शिविर में पीएलवी रूबी देवी तथा महिलाएं व पुरुष उपस्थित रहे#

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