#दिल्ली:- बच्चा गोद लेने पर भी मिलेगा मैटरनिटी लीव, सुप्रीम कोर्ट का आदेश#
#दिल्ली:- बच्चा गोद लेने पर भी मिलेगा मैटरनिटी लीव, सुप्रीम कोर्ट का आदेश#
#दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक अहम और ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब दत्तक (Adoptive) मां को भी 12 हफ्तों का मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) मिलेगा और यह सुविधा बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना लागू होगी#
#फैसले की मुख्य बातें/ गोद लेने वाली महिलाओं को भी जैविक मां के बराबर अधिकार, 12 सप्ताह (3 महीने) का मातृत्व अवकाश अनिवार्य, बच्चे की उम्र अब बाधा नहीं होगी, महिलाओं के समान अधिकार और बच्चे की देखभाल को प्राथमिकता#
#क्यों है यह फैसला खास/ यह निर्णय कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि पहले कई मामलों में सिर्फ छोटे (इंफेंट) बच्चों को गोद लेने पर ही मैटरनिटी लीव मिलती थी। अब बड़े बच्चे को गोद लेने पर भी मां को समय मिलेगा, जिससे मां-बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत हो सकेगा#
#सामाजिक असर/ यह फैसला न सिर्फ महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है, बल्कि गोद लेने (Adoption) को भी बढ़ावा देगा और अनाथ/बेसहारा बच्चों को बेहतर पारिवारिक माहौल मिलने की संभावना बढ़ेगी#

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