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#हरदोई:- एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य#


#हरदोई:- एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य#

#हरदोई: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/प्रवर्तन ने बताया कि अपर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक और वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली, 2026 के तहत एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाता और ई-कॉमर्स इकाइयों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है#

#नियमावली के अनुसार ऐसे सभी एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाता एवं ई-कॉमर्स इकाइयां, जिन्होंने दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया यात्री वाहनों अथवा बसों को अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया है, उन्हें संचालन के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में किसी भी श्रेणी के वितरण वाहनों को संचालन के लिए ऑनबोर्ड करने वाले सभी डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के लिए भी लाइसेंस लेना अनिवार्य है#

#लाइसेंस के लिए संबंधित संस्थाएं राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित upmyfleet.com पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। एआरटीओ ने स्पष्ट किया कि निर्धारित व्यवस्था के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना संचालन किए जाने की स्थिति में संबंधित एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाता या ई-कॉमर्स इकाई के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी#

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