आलू निकासी में तेजी लाये और शासन द्वारा निर्धारित अनुदान का लाभ उठायें:- जिलाधिकारी।
आलू निकासी में तेजी लाये और शासन द्वारा निर्धारित अनुदान का लाभ उठायें:- जिलाधिकारी।
बैठक में अनुपस्थित शीतगृह के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करें:- पुलकित खरे।
हरदोई:- 09 सिम्बर 2019:- जनपद के शीतगृहों में भण्डारित आलू निकासी के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कम आलू निकासी होने पर शीतगृहों के मालिकों से कहा कि आलू निकासी में तेजी लाये और शासन द्वारा निर्धारित अनुदान का लाभ उठायें। उन्होने जिला उद्यान अधिकारी एवं मण्डी सचिव को निर्देश दिये कि अनुदान योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये और किसानों एवं शीतगृह के मालिकों विशेष रूप से इनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाये।
बैठक में जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार एवं मण्डी सचिव को निर्देश दिये 10 दिन बाद अवगत कराये कि किस शीतगृह से कितने प्रतिशत आलू की निकासी की गयी है तथा बैठक में अनुपस्थित शीतगृह के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करें। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि जनपद में 31 शीतगृह संचालित है जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 186981.20 मी0 टन है और वर्तमान में कुल 125885 मी0 टन आलू भण्डारित है।
उन्होने बताया है कि प्रदेश के निजी शीतगृहों में अवशेष आलू बाजार भाव को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को उनके आलू उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसलिए आलू की खपत/निकासी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है और साथ ही आलू उत्पादकों व आलू व्यापारियों को भारत के बाहर आलू निर्यात करने की दशा मं रू0-200/- प्रति कुं0 की दर से वास्तविक परिवहन भाड़ा व्यय का 25 प्रतिशत जो कम हो, की दर से परिवहन भाड़ा अनुदान दिया जायेगा और यदि निर्यात किये जाने वाले आलू ताज ब्राण्ड होगा तो ब्राण्ड प्रमोशन नीति के अन्तर्गत मण्डी परिषद द्वारा ऐसे आलू रू0-50/- प्रति कुं0 की दर से अतिरिक्त ब्राण्ड प्रमोशन अनुदान प्रदान किया जायेगा तथा निर्यात किये जाने वाले आलू पर मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट दी जायेगी। जिला उद्यान अधिकारी ने कहा कि अनुदान के लिए खसरा-खतौनी की सत्यापित प्रति, बिल्टी के मूल प्रपत्र और यदि कोल्ड स्टोरेज से निर्गमन किया गया आलू का परिवहन किया जा रहा है तो कोल्ड स्टोरेज की निकासी रसीद के साथ इस योजना के अन्तर्गत आलू परिवहन करने पर मण्डी समिति से निःशुल्क गेटपास प्राप्त करना होगा जिस पर मण्डी समिति द्वारा आलू परिवहन भाड़ अनुदान का स्टैम्प एवं हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। बैठक में अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम सहित कोल्ड स्टोरेज के मालिक मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 सिम्बर तक फार्म प्राप्त करें:- उपायुक्त उद्योग।
02. उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र ने अवगत कराया है कि राज्य सरकार द्वारा
संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना किये जाने हेतु ऋण लेने के इच्छुक आवेदक 25 सितम्बर 2019 तक निःशुल्क फार्म कार्यालय से प्राप्त कर सकते है और पूर्ण रूप से भरे एवं सभी औपचारिकतायें सहित 25 सितम्बर 2019 तक उद्योग कार्यालय में जमा किये जायेगें तथा अधिक जानकारी के लिए किसी कार्य दिवस में जिला उद्योग कार्यालय से सम्पर्क करें।
मेलों-प्रर्दशनियों में प्रतिभाग करने के लिए शुल्क एवं यात्रा/माल भाड़ा व्यय के रूप में अधिकतम 10 हजार रू0 प्रति हस्तशिल्पी दिया जायेगा:- उपायुक्त उद्योग।
03. उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र ने बताया है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्पी पहचान पत्र धारक कोई भी हस्तशिल्पी अपने उत्पादों का स्टाल प्रदेश में आयोजित होने वाले विविध मेलों-प्रर्दशनियों में लगाना चाहते है तो उन्हें उ0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचित मेलों-प्रर्दशनियों में प्रतिभाग करने के लिए शुल्क एवं यात्रा/माल भाड़ा व्यय के रूप में अधिकतम 10 हजार रू0 प्रति हस्तशिल्पी दिया जायेगा तथा अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
हरदोई:- डीपी सिंह चौहान: की:- रिपोर्ट।
बैठक में अनुपस्थित शीतगृह के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करें:- पुलकित खरे।
हरदोई:- 09 सिम्बर 2019:- जनपद के शीतगृहों में भण्डारित आलू निकासी के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कम आलू निकासी होने पर शीतगृहों के मालिकों से कहा कि आलू निकासी में तेजी लाये और शासन द्वारा निर्धारित अनुदान का लाभ उठायें। उन्होने जिला उद्यान अधिकारी एवं मण्डी सचिव को निर्देश दिये कि अनुदान योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये और किसानों एवं शीतगृह के मालिकों विशेष रूप से इनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाये।
बैठक में जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार एवं मण्डी सचिव को निर्देश दिये 10 दिन बाद अवगत कराये कि किस शीतगृह से कितने प्रतिशत आलू की निकासी की गयी है तथा बैठक में अनुपस्थित शीतगृह के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करें। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि जनपद में 31 शीतगृह संचालित है जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 186981.20 मी0 टन है और वर्तमान में कुल 125885 मी0 टन आलू भण्डारित है।
उन्होने बताया है कि प्रदेश के निजी शीतगृहों में अवशेष आलू बाजार भाव को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को उनके आलू उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसलिए आलू की खपत/निकासी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है और साथ ही आलू उत्पादकों व आलू व्यापारियों को भारत के बाहर आलू निर्यात करने की दशा मं रू0-200/- प्रति कुं0 की दर से वास्तविक परिवहन भाड़ा व्यय का 25 प्रतिशत जो कम हो, की दर से परिवहन भाड़ा अनुदान दिया जायेगा और यदि निर्यात किये जाने वाले आलू ताज ब्राण्ड होगा तो ब्राण्ड प्रमोशन नीति के अन्तर्गत मण्डी परिषद द्वारा ऐसे आलू रू0-50/- प्रति कुं0 की दर से अतिरिक्त ब्राण्ड प्रमोशन अनुदान प्रदान किया जायेगा तथा निर्यात किये जाने वाले आलू पर मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट दी जायेगी। जिला उद्यान अधिकारी ने कहा कि अनुदान के लिए खसरा-खतौनी की सत्यापित प्रति, बिल्टी के मूल प्रपत्र और यदि कोल्ड स्टोरेज से निर्गमन किया गया आलू का परिवहन किया जा रहा है तो कोल्ड स्टोरेज की निकासी रसीद के साथ इस योजना के अन्तर्गत आलू परिवहन करने पर मण्डी समिति से निःशुल्क गेटपास प्राप्त करना होगा जिस पर मण्डी समिति द्वारा आलू परिवहन भाड़ अनुदान का स्टैम्प एवं हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। बैठक में अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम सहित कोल्ड स्टोरेज के मालिक मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 सिम्बर तक फार्म प्राप्त करें:- उपायुक्त उद्योग।
02. उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र ने अवगत कराया है कि राज्य सरकार द्वारा
संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना किये जाने हेतु ऋण लेने के इच्छुक आवेदक 25 सितम्बर 2019 तक निःशुल्क फार्म कार्यालय से प्राप्त कर सकते है और पूर्ण रूप से भरे एवं सभी औपचारिकतायें सहित 25 सितम्बर 2019 तक उद्योग कार्यालय में जमा किये जायेगें तथा अधिक जानकारी के लिए किसी कार्य दिवस में जिला उद्योग कार्यालय से सम्पर्क करें।
मेलों-प्रर्दशनियों में प्रतिभाग करने के लिए शुल्क एवं यात्रा/माल भाड़ा व्यय के रूप में अधिकतम 10 हजार रू0 प्रति हस्तशिल्पी दिया जायेगा:- उपायुक्त उद्योग।
03. उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र ने बताया है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्पी पहचान पत्र धारक कोई भी हस्तशिल्पी अपने उत्पादों का स्टाल प्रदेश में आयोजित होने वाले विविध मेलों-प्रर्दशनियों में लगाना चाहते है तो उन्हें उ0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचित मेलों-प्रर्दशनियों में प्रतिभाग करने के लिए शुल्क एवं यात्रा/माल भाड़ा व्यय के रूप में अधिकतम 10 हजार रू0 प्रति हस्तशिल्पी दिया जायेगा तथा अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
हरदोई:- डीपी सिंह चौहान: की:- रिपोर्ट।
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