#उरई:- जालौन- मतदान एवं मतगणना दिवस को बन्द रहेगी मदिरा संबंधी दुकाने/ जिलाधिकारी# हामिद खान ब्यूरो
#उरई:- जालौन- मतदान एवं मतगणना दिवस को बन्द रहेगी मदिरा संबंधी दुकाने/ जिलाधिकारी#
हामिद खान ब्यूरो
#उरई: जालौन- जिलाधिकारी/जिला अधिकारी चाँदनी सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के पत्र एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में प्रथम चरण के अन्तर्गत जनपद जालौन में दिनांक 04-05-2023 को नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान तथा दिनांक 13-05-2023 को मतगणना प्रस्तावित है। आबकारी के समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग, बार एवं अन्य के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन) को मतदान दिवस 04-05-2023 को मतदान समाप्ति हेतु नियत समय सायं 06ः00 बजे से 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 02-05-2023 को सायं 06ः00 बजे से दिनांक 04-05-2023 को सायं 06ः00 बजे अथवा मतदान समाप्तिl तक तथा मतगणना हेतु नियत दिनांक 13-05-2023 की समाप्ति के एकl दिन पूर्व अर्थात दिनांक 12-05-2023 को सायं 06ः00 बजे से दिनांक 13-05-2023 को रात्रि 12 बजे तक समस्त आबकारी दुकानें बन्द रखने और समस्त मादक द्रव्यों की बिकी प्रतिबन्धित रखने हेतु निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चाँदनी सिंह ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की मतदान, मतगणना की प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराये जाने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-153 (ग) के खण्ड-1 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश कि जनपद जालौन में स्थित समस्त आबकारी अनुज्ञापनों (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग, बार एवं अन्य के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन) को मतदान दिवस 04-05-2023 को मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात दिनांक 02-05-2023 को सायं 06ः00 बजे से दिनांक 04-05-2023 को सायं 06ः00 बजे अथवा मतदान की समाप्ति तक एवं मतगणना के एक दिन पूर्व दिनांक 12-05-2023 को सायं 06 बजे से दिनांक 13-05-2023 को रात्रि 12ः00 बजे तक समस्त आबकारी अनुज्ञापन पूर्णरूप से बन्द रखने शुष्क दिवस(ड्राई डे) घोषित किये जाने का आदेश दिये । उक्त बन्दी हेतु उपरोक्त दुकानों के अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल देय नही होगा#

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