#हरदोई:- पिहानी- पालिका ने 15 दिन में भवन खाली कर अवैध कब्जा हटाने की दी अंतिम नोटिस#
#हरदोई:- पिहानी- पालिका ने 15 दिन में भवन खाली कर अवैध कब्जा हटाने की दी अंतिम नोटिस#
#हरदोई: पिहानी- कस्बे के रामलीला रोड के निकट सरकारी रास्ते की भूमि पर भवन निर्माण कराने वाले तीन अवैध कब्जेदारों को भवन खाली करके अवैध कब्जा हटाने के लिए नगर पालिका परिषद ने अंतिम नोटिस दी है।अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर वे अवैध निर्माण स्वयं हटा लें नहीं तो बलपूर्वक बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जाएगा, इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। नोटिस सईक पुत्र जहीर निवासी सर्कस पूरा, परशुराम, राम भजन, राममिलन पुत्र छुन्नू मोहल्ला मुरीदखानी, पुष्पा पत्नी राकेश कुमार निवासी उचौलिया थाना पसिगवा को दी गई है#
#इस संबंध में राम भजन ,राममिलन और परशुराम ने बताया कि उसको यह जमीन पहले विकलांग होने के कारण शाहाबाद एसडीएम रहे जयपाल सिंह यादव ने दी थी। सईक पुत्र जहीर ने बताया कि उक्त जमीन पर बरसों से रह रहा है और मुकदमा भी दीवानी में विचाराधीन है। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि सईक पुत्र जहीर ने गाटा संख्या 663 के रास्ते की भूमि पर पक्का अवैध निर्माण कर रखा है। मुकदमे को खारिज करने के लिए नगर पालिका के वकील ने न्यायालय में तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जिनमें कहा गया है कि एसडीएम शाहाबाद पूनम भास्कर, कानूनगो गिरजा शंकर बाजपेई, लेखपाल आशीष कुमार की रिपोर्ट मे भी रास्ते की भूमि में अवैध निर्माण घोषित है। संभवत अगली तारीख तक मुकदमा खारिज हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुकदमा कोई भी किसी भी जमीन पर दीवानी में कर सकता है। मुकदमे का इंतजार न करते हुए यदि अतिक्रमण स्वयं न हटाया गया तो पालिका प्रशासन बलपूर्वक हटवाएगा#
#अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि मोहल्ला मुरीदखानी अंतर्गत पिहानी छतैंया मार्ग पर रामलीला मैदान के निकट गाटा संख्या 663 मि0 जो कि राजस्व अभिलेखों में रास्ता के नाम दर्ज है, पर अवैध रूप से बिना नगर पालिका की स्वीकृति के भवन निर्मित किया गया है। उपरोक्त अवैध निर्माण के दृष्टिगत पालिका द्वारा पूर्व में अनेक नोटिसें देकर अवैध कब्जा हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है#
#ईओ ने बताया कि राजस्व टीम को भी पैमाइश के समय कोई भी विधिक अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया#
#नगर पालिका परिषद की ओर से अवैध कबजेदारों को हाई कोर्ट तथा शासन के विविध आदेशों का उल्लेख करते हुए यह अंतिम नोटिस दी गई है#
#नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि 15 दिन के अंदर अवैध कब्जेदार स्वयं भवन खाली करके अवैध कब्जा नहीं हटाते तो पुलिस की मौजूदगी में अवैध रूप से बने भवन को बलपूर्वक गिरा दिया जाएगा और न्यायालय और शासनादेशों के अनुपालन के क्रम में सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कर दी जाएगी। हरजा खर्चा भी अवैध कब्जेदारों से वसूला जाएगा#
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