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#हरदोई:- कछौना- शासन व विभागीय अधिकारियों की दोहरी नीति के चलते पात्र लाभार्थी राशन कार्ड से वंचित#


#हरदोई:- कछौना- शासन व विभागीय अधिकारियों की दोहरी नीति के चलते पात्र लाभार्थी राशन कार्ड से वंचित#

#हरदोई: कछौना- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते पात्र लाभार्थी राशन कार्ड आवेदन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कोई पात्र व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित न रह जाए, दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है संबंधित कर्मियों द्वारा सत्यापन कार्य न किए जाने के कारण ग्रामीण व नगर क्षेत्र का लक्ष्य पूर्ण है। जब तक सत्यापन कार्य नहीं होगा, तब तक नए राशन कार्ड बनाना संभव नहीं है। पात्र लाभार्थी दर-दर भटकने को विवश है। लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी से सत्यापन के बाद पूर्ति विभाग तहसील दिवस में अपना आवेदन जमा करते हैं। जिसमें उनका समय व आर्थिक दोनों व्यय होता है। उसके बाद विभाग के चक्कर काटते रहते हैं। नई प्रक्रिया के तहत उनका आवेदन एक माह बाद साइट से डिलीट हो जाता है। उसके बाद वह फिर पुनः ऑनलाइन प्रक्रिया कर विभाग के चक्कर काटते रहते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नगर क्षेत्र में आबादी के 64% व ग्रामीण क्षेत्र में आबादी का 79% खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आ सकता है। पात्रता के मानक अनुसार बड़े पैमाने पर अपात्र लोग दो लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले, शस्त्र लाइसेंस वाले, 80 वर्ग मीटर का व्यवसायिक स्थल वाले, आयकर दाता, चार पहिया वाहन, टैक्टर, कार वाले लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। हजारों की संख्या में यूनिट न काटने के कारण सत्यापन प्रक्रिया न होने के कारण मृतक, विवाहिता भी मइके में राशन उठा रहे हैं। जिससे आज भी पात्र व्यक्ति दर-दर भटकने को विवश है। पूर्ति विभाग के अधिकारी का कहना है, विभागीय अधिकारियों को कई बार सत्यापन के लिए लिखित रूप से अवगत कराया गया परंतु कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लक्ष्य पूर्ण होने के कारण पात्र लाभार्थियों का नया राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है#

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