#हरदोई:- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी प्रतिनिधियो एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं की बैठक#
#हरदोई:- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी प्रतिनिधियो एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं की बैठक#
#हरदोई: विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में जनपद के समस्त उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी प्रतिनिधियो एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं के साथ खरीफ सीजन के अन्तर्गत उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण हेतु समीक्षा बैठक की गयी। जिसमे विभिन्न उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी प्रतिनिधयों, एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिला कृषि अधिकारी द्वारा उर्वरक की उपलब्धता के बारे मे जानकारी दी गयी। जनपद मे 37067 मी०टन यूरिया, 6596 मी०टन डी०ए०पी०, 6063 मी०टन एन0पी0के, 1716 मी०टन सिंगल सुपर फास्फेट एवं 1272 मी०टन एम०ओ०पी० उर्वरक जनपद मे उपलब्ध है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये कि समस्त उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी, थोक उर्वरक विक्रेता एवं खुदरा उर्वरक विक्रेता किसी भी दशा मे कृषको को मुख्य उर्वरको के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग नही करेगे तथा थोक उर्प्ररक विक्रेता खुदरा उर्वरक विक्रेताओ को कम्पनी द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराये एवं रिटेलर इनवाइस किये गये बिल पर लिखी गयी धनराशि से अधिक का भुगतान डीलर को न करे। खुदरा उर्वरक विक्रेता कृषको को निर्धारित दर रू0 266.50 पर यूरिया एवं रू0 1350.00 पर डी०ए०पी० उर्वरक का वितरण करेगे। किसी भी उर्वरक विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी कृषक को निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक का विक्रय उर्वरक विक्रेता द्वारा किया जाता है तो उसकी सूचना जिला कृषि अधिकारी हरदोई कार्यालय के कन्ट्रोल रूम के डेडीकेटेड मोबाइल नम्बर 9695588008 एवं 8960717008 पर या कलेक्ट्रेट स्थित कन्ट्रोल रूम नम्बर क्रमशः 05852-299155, 05852-299156 एवं 05852-299157 पर शिकायत दर्ज करा सकते है#
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