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#दिल्ली:- न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जांच व कार्रवाई का रजिस्ट्रार जनरल के पास कोई अधिकार नहीं#


#दिल्ली:- न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जांच व कार्रवाई का रजिस्ट्रार जनरल के पास कोई अधिकार नहीं#

#दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: न्यायिक अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर स्पष्ट निर्देश#

#दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और जांच प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध डिसिप्लिनरी कार्रवाई या जांच तब तक शुरू नहीं की जा सकती, जब तक संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथवा उनके द्वारा गठित जजों की समिति से अनुमति न मिल जाए#

#सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास स्वतः किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जांच या कार्रवाई शुरू करने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि इस प्रकार की कार्यवाही न्यायिक प्रशासन की निर्धारित प्रक्रिया और संस्थागत अनुमति के तहत ही की जानी चाहिए#

#कोर्ट की इस टिप्पणी को न्यायिक अधिकारियों की स्वतंत्रता और संस्थागत पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फैसले के बाद अब न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा#

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