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#हरदोई:- साण्डी- थाना के दरोगा की लापरवाही पर सख्त अदालत, नामजद आरोपी को बचाना पड़ा भारी/ CJM ने विभागीय कार्रवाई के दिए आदेश, चारों आरोपियों को किया तलब#


#हरदोई:- साण्डी- थाना के दरोगा की लापरवाही पर सख्त अदालत, नामजद आरोपी को बचाना पड़ा भारी/ CJM ने विभागीय कार्रवाई के दिए आदेश, चारों आरोपियों को किया तलब#

#हरदोई: में न्यायालय ने एक अहम फैसले में पुलिस विवेचना पर सवाल खड़े करते हुए सख्त रुख अपनाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त को विवेचना के दौरान क्लीन चिट देकर आरोपपत्र से बाहर करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) रिचा वर्मा ने इसे गंभीर लापरवाही और आरोपी को फायदा पहुंचाने का कृत्य माना है#

#अदालत ने तत्कालीन विवेचक राकेश कुमार यादव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है। साथ ही मामले में नामजद चारों आरोपियों, शिशुपाल, पंकज कुमार, अंकित कुमार और विपिन कुमार, को अदालत में तलब किया गया है#

#मामले के अनुसार, वादी ने सांडी थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि उसके भाई नरेंद्र यादव पर गांव लाहौरी पुरवा के पास तालाब के सामने आरोपियों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। विवेचना के दौरान विवेचक ने विपिन कुमार को दोषमुक्त मानते हुए चार्जशीट से बाहर कर दिया, जबकि अन्य तीन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया#

#इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा कि विवेचक ने गैरकानूनी तरीके से जांच कर न्याय व्यवस्था की नींव को चोट पहुंचाई है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की है#

#अदालत ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि संबंधित दरोगा के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कर 7 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं#

#न्याय से खिलवाड़ नहीं- लापरवाही पर अदालत का कड़ा प्रहार#

#हरदोई: कोर्ट- का- सख्त- रुख #पुलिस- लापरवाही पर CJM- का एक्शन- दरोगा- पर- कार्रवाई#

#न्याय- की- जीत- चार्जशीट- विवाद#

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