#हरदोई:- 42 साल पुराने डबल मर्डर केस में हाईकोर्ट सख्त, दो अपीलकर्ताओं के खिलाफ वारंट#
#हरदोई:- 42 साल पुराने डबल मर्डर केस में हाईकोर्ट सख्त, दो अपीलकर्ताओं के खिलाफ वारंट#
#हरदोई: चार दशक से अधिक समय से लंबित एक आपराधिक अपील अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई के चरण में है। Criminal Appeal No. 564/1984 से जुड़े इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त 2026 को न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने एक बार फिर स्थगन की मांग की। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अगली तारीख पर बहस करने के दिए गए आश्वासन के बावजूद दोबारा तारीख मांगने पर नाराजगी जताई। पीठ ने मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया#
#दो अपीलकर्ताओं के खिलाफ वारंट#
#अदालत ने अगली सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मल्लावां निवासी अपीलकर्ता संख्या-1 कुलदीप कटियार और अपीलकर्ता संख्या-3 के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। यह वारंट अदालत में निर्धारित बॉन्ड पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए है। मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है#
#1984 में दर्ज हुआ था मामला#
#रिकॉर्ड के अनुसार, यह आपराधिक मामला 26 जुलाई 1984 को दर्ज हुआ था और इसकी अपील वर्ष 1984 से हाईकोर्ट में लंबित है। मामले में दो लोगों की हत्या से जुड़े आरोप हैं। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, मृतकों में सहदेव पुत्र शिवराम निवासी भड़सर नौसहरा और रज्जू कुशवाहा पुत्र बचनू मुंशी निवासी गंज जलालाबाद देवीपुरवा शामिल थे#
#मामले से जुड़े विवरण में एक मृतक के सिर को बरामद न किए जाने का भी उल्लेख है। हालांकि, मामले में आरोपों और घटनाक्रम पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी हाईकोर्ट में होना बाकी है। 42 वर्ष पुराने इस मामले की सुनवाई में अदालत के सख्त रुख के बाद अब अगली तारीख पर मामले की दिशा महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है#

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