#हरदोई:- 05 हजार के कर्ज विवाद में लगाया था एसीएसटी एक्ट! अदालत में खुली पोल! परिवाद खारिज, 50 हजार का जुर्माना#
#हरदोई:- 05 हजार के कर्ज विवाद में लगाया था एसीएसटी एक्ट! अदालत में खुली पोल! परिवाद खारिज, 50 हजार का जुर्माना#
#हरदोई: 05 हजार रुपये के कर्ज के विवाद में मारपीट, जातिसूचक शब्द कहने, कपड़े फाड़ने, धमकी देने और जेब से 40 हजार रुपये व जरूरी दस्तावेज निकालने जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े परिवाद को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने खारिज कर दिया। मामला 21 दिसंबर 2023 का बताया गया था। परिवादी ने मुन्नेंद्र, जितेंद्र, ताम्रध्वज और रानी के खिलाफ मारपीट, जातिसूचक शब्दों के प्रयोग और धमकी समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे#
#गवाहों के बयानों में मिले #विरोधाभास#
#सुनवाई के दौरान अदालत के सामने परिवादी और उसके गवाहों के बयानों में घटना, आरोपियों की मौजूदगी, घटनास्थल और घटनाक्रम को लेकर गंभीर विरोधाभास सामने आए। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों का परीक्षण करने के बाद आरोपों को अविश्वसनीय माना और परिवाद को खारिज कर दिया#
#परिवादी पर 50 हजार रुपये का/ जुर्माना#
#अदालत ने केवल परिवाद खारिज करने तक ही मामला सीमित नहीं रखा, बल्कि परिवादी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश के मुताबिक जुर्माने की राशि एक माह के भीतर अदालत में जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की भांति की जाएगी। अदालत के इस आदेश के बाद पांच हजार रुपये के कथित कर्ज विवाद से शुरू हुआ मामला अब 50 हजार रुपये के जुर्माने तक पहुंच गया है#

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