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दीपावली शान्ति, सौह्ार्द, भाईचारा और गंगा-जमुनी तहतीब को कायम रखते हुए धूमधाम से मनायेंः- पुलकित खरे।

दीपावली शान्ति, सौह्ार्द, भाईचारा और गंगा-जमुनी तहतीब को कायम रखते हुए धूमधाम से मनायेंः- पुलकित खरे।

दीपावली पर जनपद को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लें:- जिलाधिकारी
हरदोई, 26 अक्टूबर 2019:- जिलाधिकारी पुलकित खरे ने समस्त जनपदवासियों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों को दीपावली की ह्ार्दिक बधाई तथा शुभकामंनाए देते हुए कहा है कि इस पावन दीप पर्व पर सभी वर्गो व धर्मो के लोग एक-दूसरे को दीपावली की बधाई देते हुए दीपावली को पूर्ण शान्ति, सौह्ार्द, भाईचारा और जनपद की गंगा- जमुनी तहतीब को कायम रखते हुए धूमधाम से मनायें। उन्होने जनपदवासियों को भाईदूज एवं कार्तिक पूर्णिमा की भी बधाई एवं शुभकामनांए दी है।
जिलाधिकारी ने खासकर युवाओं एवं बच्चों से कहा है कि दीप पर्व पर अपने को सुरक्षित रखते हुए पटाखे कम से कम  जलाये ताकि प्रदूषण कम हो तथा हर्बल पटाखें ही जलाये और इस दीपावली पर जनपद को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लें साथ अन्य लोगों को प्लास्टिक से होने वाली हानि के बारे में बतायें और घर से जब भी कुछ लेने के लिए निकलें तो थैला आवश्य लेकर जायें। दीपावली पर्व पर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रिदयर्शी, मुख्य विकास अधिकारी निधि गुप्ता वत्स, अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, नगर मजिस्टेªट गजेन्द्र कुमार तथा अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम ने भी समस्त जनपदवासियों को ह्ार्दिक बधाई देते हुए दीपावली पर्व को शान्ति एवं सौह्ार्द पूर्ण ढ़ग से मनाने की अपील की।
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प्रतिष्ठान, लान, होटल, ठेलों पर घरेलू गैस सिलेण्डर प्रयोग में पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही होगीः-गजेन्द्र
02. नगर मजिस्टेªट गजेन्द्र कुमार ने कहा है कि संज्ञान में आया है कि शहर में व्यवसायिक मिष्ठान की दुकानों, खान-पान के ठेलों, खाद्य उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों, बेल्डिग, विवाह समारोह आदि में घरेलू सिलेण्अर का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होने कहा है कि व्यवसायिक आदि कार्य में घरेलू सिलेण्टर का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होने के साथ-साथ द्रवित पैट्रोलियम गैस के प्राविधानों का उल्लघंन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध भी है। उन्होने नगर के समस्त मैरिज लान, होटल, धर्मशाला के प्रबन्धकों को निर्देश दिये है कि बुकिंग करते समय संबंधित बुकिंग करने वाले को केवल व्यवसायिक सिलेण्डर का प्रयोग करने के लिए पहले से ही बता दें और आगामी पर्व एवं विवाह समारोहों आदि के आयोजनों के देखते हुए इसका कड़ाई से पालन करें।
न्गर मजिस्टेªट से नगर क्षेत्र के समस्त खाद्य उत्पाद तैययार करने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं मैरिज लान व धर्मशाला संचालको आदि को निर्देश दिये है कि किसी भी दशा में घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रयोग व्यवसायिक कार्यो में न करें और निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस सिलेण्डर प्रयोग में पाये जाने पर संबंधित के विरूद्व उक्त प्रावधानों एवं धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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25 नवम्बर तक धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू:- संजय सिंह
03. अपर जिला मजिस्टेªट संजय कुमार सिंह ने कहा है कि छोटी दीपावली, 27 अक्टूबर दीपावली, 29 भाईदूज व चित्रगुप्त जयंती मनायी जायेगी तथा 10 नवम्बर को ईद-ए-मिलाद व बारावफात, 12 नवम्बर 2019 को गुरूनानक जयंती व कार्तिक पूर्णिमा है और दीपावली, बारावफात तथा कार्तिक पूर्णिमा त्यौहार पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी एवं अव्यवस्था फैलाये जाने की आशंका से इन्कार नही किया जा सकता और  साम्प्रदायिक दंगों के दौरान असामाजिक तत्व धार्मिक स्थलों का दुरूपयोग करते है तथा असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थलों पर प्रतिबन्धित जानवरों का मांस फेंकर धार्मिक भावनाओं को उकसाने का प्रयास करते है, इसलिए जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 25 अक्टूबर से 25 नवम्बर 2019 तक धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।
उन्होने कहा है कि दौरान कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर व रायफल आदि तथा नुकीले धारदार हथियार जैसे छुरी, बरछी, करौली, भाला, गुप्ती व लाठा, डण्डा लेकर नही चलेगें और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति जुलूस, प्रचार, रैली, जनसभा आदि नहीं करेगें और किसी सार्वजनिक स्थल पांच से अधिक व्यक्ति खड़े होगें तथा किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचायेगें व सड़कों, रेलवे स्टेशन, बस मार्ग एवं अन्य किसी भी मार्ग अविरूद्व कर जाम नहीं लगायेगें। श्री सिंह ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म, जाति साम्प्रदाय के बारे में अमर्यादित भाषा बात नही करेगा तथा भावनाओं को भड़काने वाले भाषण नहीं देगा और अपने हल्के वाहनों ऐसे शीशे लगाकर नहीं चलेगें जिन पर रंगीन शीशा लगा हो। उन्होने कहा है कि धारा 144, 25 नवम्बर 2019 तक प्रभावी रहेगी और इसका उल्लघंन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगा।
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पटेल जी के जन्म दिवस मनाने हेतु तैयारी बैठक 31 अक्टूबर को:- प्रभारी नजारत
04. प्रभारी अधिकारी नजारत ने अवगत कराया है कि गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जायेगा और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु 30 अक्टूबर 2019 को प्रातः 11 बजे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक कलेक्टेªट सभागार में आहूत की गयी है। उन्होने संबंधित अधिकारियों एवं सदस्यों से कहा है कि उक्त बैठक में उक्त तिथि व समय से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
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31 अक्टूबर को शारीरिक मापदण्ड पुलिस लाइन में किया जायेगा:-पीके मिश्रा
05. जिला युवा कल्याण अधिकारी पीके मिश्रा ने अवगत कराया है कि जनपद में पीआरडी स्वयंसेवकों के वित्तीष वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत पांच स्वयंसेवकों का चयन होना है जिसके लिए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा चयन के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदकों के शारीरिक मापदण्ड हेतु प्रतिसार निरीक्षक को दायित्व सौपते हुए और 31 अक्टूबर 2019 को शारीरिक मापदण्ड पुलिस लाइन में किया जायेगा।

संपादक:- खोज जारी है न्यूज: चैनल/ हिंदी दैनिक समाचार पत्र समाचार पत्र उत्तर प्रदेश: की खास खबर

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