#रायबरेली:- पुत्री से दुष्कर्म आरोपी पिता को एक साल बाद रायबरेली कोर्ट ने दी आजीवन कारावास, 28 हजार का जुर्माना, अपनी पुत्री से किया था हैवानियत, गर्भवती होने पर भेज दिया था नाना के घर, दो माह बाद खुला राज#
#रायबरेली:- पुत्री से दुष्कर्म आरोपी पिता को एक साल बाद रायबरेली कोर्ट ने दी आजीवन कारावास, 28 हजार का जुर्माना, अपनी पुत्री से किया था हैवानियत, गर्भवती होने पर भेज दिया था नाना के घर, दो माह बाद खुला राज#
#रायबरेली: पिता पुत्री का रिश्ता एक बार फिर शर्मसार हो गया जब एक दरिंदे पिता को रायबरेली कोर्ट ने पुत्री से दुष्कर्म आरोपी पिता को एक साल बाद रायबरेली कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 28 हजार का जुर्माना भी लगाया। ज्ञात हो कि समाज में पिता पुत्री का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है किंतु एक ऐसा घोर कलयुगी पिता जो अपनी ही पुत्री के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर पुत्री को उसके नाना के घर छोड़ आया था पिता पुत्री के रिस्ते को कलंकित कर दिया था अपने नाना के यहां वह दो माह की गर्भवती भी हुई डरी सहमी युवती ने अपने नाना को पूरी आपबीती बताई जिस पर नाना की तहरीर पर आरोपी कलयुगी पिता के विरुद्ध सम्बंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसके मामले में लगभग एक वर्ष सुनवाई चलने के बाद सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय रायबरेली में एफटीसी फस्ट की अदालत के जज अजय कुमार यादव ने दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास व 28 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी अनुसार पूरा मामला सलोन थाना क्षेत्र का है शासकीय अधिवक्ता दिनेश बहादुर सिंह ने बताया की सलोन थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने बीते वर्ष 21जून 2021 को अपने ही पिता छत्रपाल के खिलाफ कई बार दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए सलोन थाने में तहरीर दिया था जिसमें अपने ही पिता पर कई बार बलात्कार करने व मारने पीटने से तंग आने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक दिन सुबह के समय सभी लोग शौच क्रिया के लिए घर से बाहर गए हुए थे तभी दुष्कर्मी पिता ने एक बार फिर पीड़िता युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया था जब पीड़ित युवती के पेट में 2 माह का गर्भ हो गया तो वह दुष्कर्मी पिता अपनी बेटी को उसके नाना के यहां छोड़ आया था पीड़ित लड़की ने अपने नाना को पूरी बात बताई जिससे पीड़ित लड़की के नाना ने सलोन थाने में तहरीर देकर दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कराया सोमवार को एफटीसी फर्स्ट की अदालत के जज अजय कुमार यादव ने दुष्कर्मी पिता छत्रपाल कुर्मी को आजीवन कारावास व ₹28000 के अर्थदंड की सजा सुनाई इस पूरे मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता दिनेश बहादुर सिंह ने की थी#

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