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#हरदोई:- एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस का उठाये लाभ/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी की पहल पर प्रदेश के वाहन स्वामियों को एक बार पुनः 06 नवम्बर से 05 फरवरी 2025 तक एकमुश्त शास्ति समाधान योजना ओटीएस का लाभ प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है#

#हरदोई:- एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस का उठाये लाभ/

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी की पहल पर प्रदेश के वाहन स्वामियों को एक बार पुनः 06 नवम्बर से 05 फरवरी 2025 तक एकमुश्त शास्ति समाधान योजना ओटीएस का लाभ प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है#

#हरदोई:- एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस का उठाये लाभ/

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी की पहल पर प्रदेश के वाहन स्वामियों को एक बार पुनः 06 नवम्बर से 05 फरवरी 2025 तक एकमुश्त शास्ति समाधान योजना ओटीएस का लाभ प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है#

#हरदोई:- एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस का उठाये लाभ#

#हरदोई: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी की पहल पर प्रदेश के वाहन स्वामियों को एक बार पुनः 06 नवम्बर से 05 फरवरी 2025 तक एकमुश्त शास्ति समाधान योजना ओटीएस का लाभ प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है#

हरदोई: योजना के अन्तर्गत स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस को विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तिपहिया एवं हल्के मोटर यानों (7500 कि०ग्रा० सकल यान भार तक) के मामले में आवेदन शुल्क के रूप में 200 रूपए की धनराशि एवं अवशेष यानों हेतु आवेदन शुल्क के रूप में 500 रूपए धनराशि जमा कर आवेदन कर सकते है। एकमुश्त समाधाान योजना ओटीएस के अन्तर्गत बकाया कर में निहित वाहनों के कर पर लगने वाली पेनाल्टी को शतप्रतिशत मॉफ किया जा रहा है। जनपद के वाहन स्वामियों द्वारा बकायें में निहित वाहनों के कर पर लगने वाली पेनाल्टी में शतप्रतिशत छूट हेतु कार्यालय में आवेदन कर अधिक से अधिक एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस का लाभ प्राप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बकायें कर में निहित वाहन स्वामियों अथवा उसके विधिक वारिसों द्वारा अभी तक एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस का लाभ नही प्राप्त किया गया है, वह इस योजना का लाभ उठाये। उन्होने बताया कि इसका लाभ निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी भी वाहन स्वामी को नही प्रदान किया जायेगा और न ही किसी भी वाहन स्वामी का आवेदन स्वीकार किया जायेगा#

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