#हरदोई:- आरआर कॉलेज के मारपीट प्रकरण में हिस्ट्रीशीटर गाजी और पुत्र उबेद सहित आठ पर मुकदमा दर्ज#
#हरदोई:- आरआर कॉलेज के मारपीट प्रकरण में हिस्ट्रीशीटर गाजी और पुत्र उबेद सहित आठ पर मुकदमा दर्ज#
#शिक्षकों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी#
#प्रबंधिका कीर्ति सिंह ने एक तरफा शिक्षकों पर एक्शन होने से शैक्षिक संस्थानों को बंद करने का किया था ऐलान#
#हरदोई: शहर के प्रतिष्ठित आरआर इंटर कॉलेज में दिनांक 18 सितंबर को हुए शिक्षक मनोज मिश्रा और मोहम्मद उबेद के बीच मारपीट के 5 सेकंड के वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने शिक्षक मनोज मिश्रा और अरविंद सिंह, सुरेंद्र पांडे तथा दो अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था, विद्यालय प्रबंधन, विपक्षियों से इस बात का नेगोशिएट करता रहा कि छात्र का भविष्य बर्बाद ना हो इसलिए प्रबंध तंत्र ने अपना पक्ष रखने में देरी की लेकिन जब इस बात की जानकारी हुई तो कॉलेज की अनुशासन समिति ,शिक्षक संगठन के शर्मा ,पांडे गुट, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने घोर आपत्ति दर्ज कराई और एक तरफा फैसला का विरोध करते हुए उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, यही नहीं, प्रबंधिका कीर्ति सिंह ने तत्काल फैसला न होने पर शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आह्वान किया था आखिरकार शिक्षकों की बात सुनी गई और आज हिस्ट्रीशीटर परिवार के मोहम्मद उबेद समेत 8 लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है#
#कोतवाली शहर ने शिक्षक मनोज मिश्रा द्वारा दिए गए प्रार्थना के आधार पर मो0 उबैद पुत्र हसीफ उर्फ छोटे गाजी, हसीफ उर्फ छोटे गाजी पुत्र रहीश ,रियाबू अहमद पुत्र जलीश ,रहीश अहमद पुत्र जलीश, मो0 शादाब गाजी पुत्र हसीफ उर्फ छोटे गाजी, शाबान गाजी पुत्र हसीफ उर्फ छोटे गाजी ,फैयाज गाजी पुत्र हसीफ उर्फ छोटे गाजी, दिलशाद उर्फ गब्बर पुत्र टोनि मोहम्मद पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है#
#शिक्षक मनोज कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि वह आर0 आर0 इण्टर कॉलेज में प्रवक्ता (तर्कशास्त्र) के पद पर नियुक्त है। मो0 उबैद पुत्र हसीफ कक्षा 11 A का छात्र था जिसका विद्यालय में नाम काफी समय से कटा चल रहा था। उसकी कॉलेज में काफी समय से कई छात्र व हिन्दु छात्राओं को जानबूझकर परेशान करने की लगातार शिकायत आ रही थी। दिनांक 18.09.2025 को उक्त छात्र जमात में लौटकर कॉलेज में आया और पाँचवा वार्डन में जबरदस्ती कक्षा 12 G में बैठ गया,उस कक्षा में छात्रा भी अध्ययन करती हैं। छात्रों द्वारा मुझे शिकायत मिलने पर मैं उस कक्षा में गया क्योंकि मैं उस कक्षा का#
#कक्षाध्यापक भी हूँ मैंने उस छात्र को अपनी निर्धारित कक्षा में जाने को कहा तो उसने निर्धारित कक्षा में जाने के बजाय मुझसे कहा कि यह कक्षा क्या तुम्हारे बाप की है,और कक्षा में छात्रों के समक्ष अश्लील आचरण व गाली-गलौज करने लगा। अनुशासन बनाये रखने हेतु जब मैंने उस छात्र को समझाने का प्रयास किया और बाहर ले जाने हेतु हाथ पकड़कर ले जाने का प्रयास किया, तो उसने गाली देते हुए गोली मारने की धमकी दी और कक्षा में चिल्लाने लगा, और जोर-जोर से संभव भाषा में गाली गलौज करने लगा और अनुशासन भंग किया, मैं स्तब्ध रह गया जब उसने मेरा कॉलर पक ड़कर थप्पड़ मार दिया और गोली मारने की धमकी देने लगा,जिससे अन्य कक्षा के छात्र भी वहाँ आ गये, तब छात्रों में किसी ने चिल्लाकर कहा कि सर उबैद तमंचा लेकर कक्षा में आता है ,सर इससे दूर रहना ,तब प्रार्थी ने किसी प्रकार से अनहोनी को टालने की वजह से उसका बैग छीनने का प्रयास किया, जिससे वह बचने के प्रयास में नीचे गिर गया ,तभी शिक्षक अरविन्द कुमार प्रवक्ता इतिहास ने मेरा बचाव करने का प्रयास किया तो छात्र उबैद ने उनको भी जातिसूचक शब्द, व भद्दी-भद्दी गालियाँ दी और गोली मारने की धमकी भी दी। तभी उसके अन्य भाइयों द्वारा अपने अपराधिक प्रवृत्ति के पिता हसीफ उर्फ छोटे गाजी पुत्र रहीश व रियाबु अहमद पुत्र जलीश व शादाब पुत्र छोटे गाजी को बुलाया गया। तभी प्रधानाचार्य द्वारा सुरक्षा हेतु 112 नंबर फोन किया गया जिस पर पुलिस ने आकर मामले को समझा और आवश्यक कार्यवाही हेतु आश्वासन दिया। इस घटना के बाद कॉलेज में भाव व्याप्त है और शिक्षकों और छात्रों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। प्रधानाचार्य द्वारा छुट्टी की गई तभी विपक्षी गाना कॉलेज के अंदर और बाहर अराजकता की स्थिति पैदा कर ईंट पत्थर चलाने लगे और शिक्षकों तथा छात्रों को बंधक बनाने लगे पुलिस के आ जाने पर उन्हें उनकी अराजकता को रोका गया। कोतवाली शहर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा बीएनएस 3(5), 115 (2),352 ,351( 3), 127 (2), अनुसूचित जाति एवं जनजाति नृशंसता निवारण 3 (1 )द ,3 (2) (वीए ) विभिन्न धाराओं के सहित मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इससे शिक्षकों में न्याय मिलने की उम्मीद है और शिक्षक शिष्य की परंपरा को अक्षुण्ण रखा जा सकेगा#




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