#इलाहाबाद:- हाईकोर्ट- के आदेश की अनदेखी- हरदोई- में छह माह से चकरोड भूमि पर कायम कब्जा नहीं हटा रहे दबंग#
#इलाहाबाद:- हाईकोर्ट- के आदेश की अनदेखी- हरदोई- में छह माह से चकरोड भूमि पर कायम कब्जा नहीं हटा रहे दबंग#
#इलाहाबाद: हाईकोर्ट- ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्यभर की सार्वजनिक भूमि से 90 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा था कि यदि आदेश का पालन नहीं होता, तो संबंधित अधिकारियों पर विभागीय व आपराधिक कार्रवाई की जाएगी#
#लेकिन अदालत के इन सख्त निर्देशों के बावजूद हरदोई जनपद की शाहाबाद तहसील के टोडरपुर गांव में प्रशासनिक सुस्ती और राजनीतिक दबाव साफ दिखाई दे रहा है#
#ग्राम पंचायत टोडरपुर की चकरोड भूमि संख्या 724 पर पिछले छह माह से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया चल रही है, परंतु अब तक जमीन कब्जा मुक्त नहीं कराई जा सकी। इतना ही नहीं, राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते कब्जेदारों ने दोबारा कब्जा शुरू कर दिया है। जिससे स्थानीय ग्रामीणों में रोष व्याप्त है#
#ग्रामीणों का आरोप है कि टोडरपुर समेत क्षेत्र की कई सरकारी जमीनें सत्ता के संरक्षण में धीरे-धीरे कब्जे की जद में आ चुकी हैं, और संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई करने से बच रहा है#
#कहा जा रहा है कि राजनीतिक दबाव और राजस्व विभाग की मिलीभगत के कारण ही हाईकोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना की जा रही है#
#अब सवाल यह है कि#
#हरदोई: जिलाधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे#
#या फिर टोडरपुर जैसी ग्राम पंचायतों में न्यायालय के आदेश कागज़ों तक ही सीमित रह जाएंगे#
#ग्रामीणों का कहना है कि अब समय आ गया है जब जिलाधिकारी स्वयं हस्तक्षेप करें, ताकि सरकारी भूमि को कब्जे से मुक्त कराया जा सके और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो#

No comments