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#बिहार:- पटना- खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक, पुलिस नहीं कर सकेगी कठोर कार्रवाई#


#बिहार:- पटना- खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक, पुलिस नहीं कर सकेगी कठोर कार्रवाई#

#बिहार: पटना- सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक खान सर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर के संबंध में अदालत ने यह अंतरिम राहत प्रदान की है। बताया जा रहा है कि हाल ही में एक कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग और हिंसा की घटना के बाद खान सर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में गिरफ्तारी की आशंका को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था#

#सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए अगली सुनवाई तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल पुलिस उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकेगी। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी, जहां दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी#

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