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#मुरादाबाद:- जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक बरकरार#


#मुरादाबाद:- जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक बरकरार#

#मुरादाबाद: जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण से जुड़े मामले में मंडलायुक्त की अदालत ने अंतरिम रोक को बरकरार रखा है। मुरादाबाद मंडलायुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह की अदालत में 13 अगस्त को ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंडलायुक्त ने 27 जुलाई को रामपुर जिलाधिकारी के आदेश पर लगाई गई अंतरिम रोक को जारी रखने का निर्णय लिया#

#इसके चलते फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। मामला उत्तर प्रदेश शहरी योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत रामपुर डीएम द्वारा इमारतों को ध्वस्त किए जाने के प्रस्ताव से जुड़ा है। मामले में अगली कार्रवाई अब मंडलायुक्त की अदालत के आगामी आदेश पर निर्भर करेगी#

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