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#दिल्ली:- यूपी गैंगस्टर्स एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो वकीलों के खिलाफ कार्रवाई रद्द#


#दिल्ली:- यूपी गैंगस्टर्स एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो वकीलों के खिलाफ कार्रवाई रद्द#

#दिल्ली: उत्तर प्रदेश के 1986 के गैंगस्टर्स एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून में अपने आप में कोई अलग अपराध निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें मुख्य रूप से ‘गैंग’ और ‘गैंगस्टर’ की परिभाषा दी गई है#

#सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि बिना किसी अपराध के किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने केवल गैंग चार्ट में नाम दर्ज होने के आधार पर गैंगस्टर्स एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने पर भी सवाल उठाए। यह मामला फतेहगढ़-फर्रुखाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव विवाद से जुड़ा था। इस मामले में अधिवक्ता शिव प्रताप सिंह और हिमांशु श्रीवास्तव के खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था#

#सुप्रीम कोर्ट ने दोनों वकीलों के खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट के तहत शुरू की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में 1986 के गैंगस्टर्स एक्ट को ‘Stillborn’ बताते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट की कार्रवाई के लिए संबंधित आधारभूत अपराध का होना जरूरी है#

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