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#लखनऊ:- स्कूल की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, पत्रकार को राहत, सरकार को फटकार#


#लखनऊ:- स्कूल की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, पत्रकार को राहत, सरकार को फटकार#

#लखनऊ: स्कूल की बदहाल स्थिति को लेकर प्रकाशित पत्रकारिता रिपोर्ट के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और प्रशासन के रवैये पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को चार सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। हलफनामे के साथ स्कूल परिसर और वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की ताजा तस्वीरें भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी होंगी#

#कोर्ट ने सरकार से यह भी स्पष्ट रूप से बताने को कहा है कि 20 अगस्त 2026 को स्वतंत्र पत्रकार अमित यादव की रिपोर्टिंग के बाद अब तक स्कूल की स्थिति में सुधार के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए और कौन-कौन सी मरम्मत अथवा अन्य व्यवस्थाएं कराई गईं। इसके संबंध में विस्तृत ब्योरा भी हलफनामे में देना होगा#

#पत्रकारिता को संविधान प्रदत्त अधिकार माना#

#मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पत्रकार अमित यादव की रिपोर्टिंग के संदर्भ में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि पत्रकारिता करना संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने उन्हें पत्रकार मानते हुए कहा कि उन्होंने स्कूल की दुर्दशा को सामने लाकर अपना पत्रकारिता धर्म निभाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी पत्रकार के पास खबर की सच्चाई जानने का उचित आधार हो और वह जनहित एवं सद्भावना में रिपोर्टिंग कर रहा हो, तो महज रिपोर्टिंग के आधार पर उस पर सरकारी काम में बाधा डालने जैसी धाराओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता#

#प्रशासनिक कमियों पर ध्यान देने की नसीहत#

#कोर्ट ने सरकार और पुलिस प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कथित कार्रवाई को मनमानी और बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा। कोर्ट ने कहा कि सरकार और प्रशासन को अपनी प्रशासनिक कमियों तथा स्कूलों की बदहाल व्यवस्थाओं को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि इसे प्रतिष्ठा या अहं का विषय बनाकर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि लोक सेवा के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन नहीं किया जा सकता। साथ ही पत्रकारों के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने की प्रवृत्ति पर भी कड़ी नाराजगी जताई#

#अमित यादव के खिलाफ मुकदमे पर रोक#

#मामले में हाईकोर्ट ने पत्रकार अमित यादव के खिलाफ सरकार की ओर से दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट की टिप्पणियों और आदेश के बाद अब सरकार को स्कूल की मौजूदा स्थिति तथा 20 अगस्त के बाद किए गए सुधार कार्यों का पूरा रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस आदेश के बाद मामला केवल पत्रकार के खिलाफ दर्ज मुकदमे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्कूल की वास्तविक स्थिति और प्रशासन द्वारा किए गए सुधार कार्य भी न्यायिक जांच के दायरे में आ गए हैं#

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