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#हरदोई:- जमानत के बावजूद गिरफ्तारी! शाहाबाद थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मी तलब#


#हरदोई:- जमानत के बावजूद गिरफ्तारी! शाहाबाद थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मी तलब#

#न्यायालय की अवमानना के मामले में 6 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर देना होगा स्पष्टीकरण#

#हरदोई: अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-2 (एससी/एसटी एक्ट) ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने न्यायालय की अवमानना के एक मामले में शाहाबाद थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार राय, उपनिरीक्षक इकलाख हैदर खां और मुंशी महताब आलम को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। न्यायालय ने तीनों से स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके विरुद्ध पुलिस एक्ट एवं न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए#

#मामला सत्र वाद संख्या 1577/2021 से संबंधित है। इसमें हुसैनापुर निवासी अभियुक्त बबलू तेली के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था। अभियुक्त ने 8 सितंबर को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने उसे 15 सितंबर तक अंतरिम जमानत प्रदान की थी#

#न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले के अनुसार, 14 सितंबर की शाम उपनिरीक्षक इकलाख हैदर खां पुलिसकर्मियों के साथ गांव पहुंचे और अभियुक्त बबलू तेली को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया। आरोप है कि पुलिस को जमानत की जानकारी दिए जाने के बाद भी अभियुक्त को रिहा नहीं किया गया और 15 सितंबर को न्यायालय में पेश किया गया। मामले की जानकारी होने पर न्यायालय ने शाहाबाद थानाध्यक्ष, उपनिरीक्षक और मुंशी को 6 अक्टूबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी#

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