#रायबरेली:- पुलिस की बेहतर पैरवी से तीन अभियुक्तों को पांच वर्ष तो एक को आजीवन कारावास, तीन अभियुक्तों पर 35- 35 हजार रूपये का अर्थदण्ड वही एक अभियुक्त पर 20 हजार का जुर्माना#
#रायबरेली:- पुलिस की बेहतर पैरवी से तीन अभियुक्तों को पांच वर्ष तो एक को आजीवन कारावास, तीन अभियुक्तों पर 35- 35 हजार रूपये का अर्थदण्ड वही एक अभियुक्त पर 20 हजार का जुर्माना#
#रायबरेली: जनपद की पुलिस लगातार गंभीर धाराओं में जेल में बंद अपराधियों को बेहतर पैरवी करते हुए सजा दिलाने का कार्य कर रही है।जिसकी सराहना चारो ओर है, लोगो का कहना है कि अगर इतनी जल्दी जल्दी फैसला होते रहे तो शायद अपराधों की घटनाओं को अंजाम देने वालो में खौफ जरूर आएगा। रायबरेली पुलिस की बेहतर पैरवी से सलोन क्षेत्र के तीन अपराधियों को 24 साल बाद पांच 5 वर्ष का कारावास सही सहित 35 ₹35 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। वही ऊँचाहार क्षेत्र के एक अभियुक्त को दो वर्ष बाद आजीवन कारावास व 20, 000/ रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी है। ज्ञात हो कि पहले मामले में मॉनिटरिंग सेल रायबरेली द्वारा थाना सलोन पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या- 20/1998 धारा- 323, 325, 34, 504, 506 भादवि में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण पप्पू उर्फ देवसरन, राजू उर्फ देवकान्त, गुड्डू उर्फ रमाकान्त पुत्रगण रामलौटन निवासीगण तिवारीपुर थाना सलोन रायबरेली को दिनांक 17 जनवरी 2023 को माननीय न्यायालय एसीजेएम तृतीय द्वारा 05 वर्ष कारावास व 3500- 3500- रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले सहायक अभियोजक श्री मनोज कुमार मिश्र का योगदान सराहनीय रहा है। वही दूसरे मामले में मॉनिटरिंग सेल रायबरेली द्वारा थाना ऊँचाहार पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-342/ 2020 धारा- 376 (1) भादवि व 3 (2) V एससी एसटी एक्ट में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आलोक कुमार शुक्ला पुत्र विनोद कुमार शुक्ला निवासी ग्राम खरौली थाना ऊँचाहार रायबरेली को दिनांक 17 जनवरी 2023 को माननीय विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट द्वारा आजीवन कारावास व 20, 000/ रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्रीमती अर्चना दीक्षित का योगदान सराहनीय रहा है#

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