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#हरदोई:- प्राथमिक विद्यालय में 'स्पाई कैमरा' मामला, सूचना दबाने पर BEO पर ₹25 हजार जुर्माना, वेतन रोकने के आदेश#


#हरदोई:- प्राथमिक विद्यालय में 'स्पाई कैमरा' मामला, सूचना दबाने पर BEO पर ₹25 हजार जुर्माना, वेतन रोकने के आदेश#

#हरदोई: जनपद के विकास खंड भरावन से शिक्षा विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय भरावन प्रथम में कथित रूप से निजी स्पाई कैमरा मिलने के मामले में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने और राज्य सूचना आयोग के आदेशों की लगातार अवहेलना करने पर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी/खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) पर राज्य सूचना आयोग ने ₹25,000 का अर्थदंड लगाया है#

#राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने जिला कोषाधिकारी हरदोई को निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी के वेतन से जुर्माने की राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा वसूली होने तक नियमानुसार वेतन भुगतान पर रोक रखी जाए। आयोग के इस आदेश से शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है#

#क्या है मामला: अपीलकर्ता उमाकांत शर्मा ने प्राथमिक विद्यालय भरावन प्रथम में कथित रूप से लगाए गए निजी स्पाई कैमरे समेत विभिन्न बिंदुओं पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी। आरोप है कि तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी धोखेलाल ने आरटीआई आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बाद में मामले के आयोग तक पहुंचने पर तत्कालीन बीईओ बृजेश कुमार त्रिपाठी द्वारा अधूरी और भ्रामक सूचना उपलब्ध कराए जाने का भी आरोप लगाया गया#

#आयोग ने जताई कड़ी नाराजगी: आयोग के समक्ष अपीलकर्ता के प्रतिनिधि शिवम शर्मा ने बताया कि 18 सितंबर 2025, 8 दिसंबर 2025, 18 फरवरी 2026, 6 मई 2026, 26 मई 2026 और 17 जून 2026 की सुनवाई के बावजूद संबंधित अधिकारी न तो उपस्थित हुए और न ही कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। आयोग ने इसे सूचना छिपाने और आरटीआई अधिनियम की भावना के विपरीत आचरण माना#

#आयोग के प्रमुख निर्देश: संबंधित बीईओ पर ₹25,000 का अर्थदंड#

#जिला कोषाधिकारी को वेतन से जुर्माना वसूलने के निर्देश#

#जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को अगली सुनवाई में उपस्थित होकर विभागीय कार्रवाई की जानकारी देने के आदेश#

#संबंधित बीईओ को 27 अगस्त 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अंतिम अवसर#

#अनुपस्थित रहने या आदेशों की अवहेलना करने पर आरटीआई अधिनियम की धारा 20(2) के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी#

#उठे गंभीर सवाल: विद्यालय जैसे संवेदनशील परिसर में कथित स्पाई कैमरा मिलने और उससे जुड़ी सूचना सार्वजनिक न किए जाने के आरोपों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें 27 अगस्त 2026 की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां आयोग आगे की कार्रवाई पर फैसला ले सकता है#

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