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#लखनऊ:- कैसरबाग सिविल कोर्ट के आसपास अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, 72 चैंबर-दुकानों पर कार्रवाई के निर्देश#


#लखनऊ:- कैसरबाग सिविल कोर्ट के आसपास अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, 72 चैंबर-दुकानों पर कार्रवाई के निर्देश#

#लखनऊ: कैसरबाग सिविल कोर्ट के आसपास अवैध अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम को बचे हुए 72 चैंबर और दुकानों के कब्जेदारों को एक सप्ताह के भीतर दोबारा नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस मिलने के बाद कब्जेदारों को 10 दिन के भीतर अपने कब्जे को वैध साबित करने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। वैध दस्तावेज नहीं देने या अवैध कब्जा खाली नहीं करने की स्थिति में संबंधित निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं#

#कोर्ट ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रविवार को की जाए, ताकि न्यायालय के कामकाज में किसी तरह का व्यवधान न हो। अभियान के दौरान पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को आपसी समन्वय बनाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं#

#हाईकोर्ट ने अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले कब्जेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर बीती 17 मई को करीब 100 अवैध चैंबर ध्वस्त किए गए थे। उस कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने जमकर हंगामा किया था। अब शेष 72 चैंबर और दुकानों को लेकर कोर्ट ने दोबारा सख्त निर्देश जारी किए हैं#

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