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#हरदोई:- महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन#


#हरदोई:- महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन#

#हरदोई: बृहस्पतिवार जिला जज श्री राजकुमार सिंह तथा सचिव/अपर जिला जज श्री सुधाकर दुबे के आदेशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव/तहसीलदार अमित यादव के निर्देशानुसार विनोद कुमार त्रिवेदी प्रशासनिक अधिकारी तहसील बिलग्राम की उपस्थिति में कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (पोश एक्ट 2013) व ठोस अपशिष्ट पदार्थो के प्रबंधन- 2016 के प्रचार प्रसार विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन पंचायत भवन इसरापुर में किया गया। जिसमें लीगल एड क्लीनिक आशीष तिवारी के द्वारा बताया गया कि कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 विषय पर संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में जो महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल कर कार्य करती हैं।यह अधिनियम उन सभी महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न की रोकथाम किस प्रकार की जाएगी# 

#इसके अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 नियम के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा बताया गया की इस नियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति स्वयं उत्पन्न ठोस कचरे को अपने परिसर के बाहर सड़कों ,सार्वजनिक स्थानों ,नालियों इत्यादि क्षेत्रों ना फेंकेगा ,और न ही जलाएगा ,न दफनाएगा ठोस कचरा उत्पन्न करने वालों को सेवा शुल्क अदा करना होगा। इसके बारे में विस्तार पूर्वकजानकारी दी। शिविर में उपस्थित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुनील कुमार सिंह व प्राविधिक स्वयंसेवक श्रीमती रूबी देवी, श्री रईस पाल तथा क्षेत्रीय ग्रामवासी उपस्थित रहे#

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